गोरखपुर ! न्यायालय का आदेश-15 पुलिस कर्मियों समेत 23 पर दर्ज होगा हत्या की कोशिश का मुकदमा

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गोरखपुर ! न्यायालय का आदेश-15 पुलिस कर्मियों समेत 23 पर दर्ज होगा हत्या की कोशिश का मुकदमा

गोरखपुर ! गोरखपुर के गगहा क्षेत्र के बेलावीर गांव में खलिहान की जमीन पर कब्जा करने के मामले में हुए विवाद में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट सत्यानन्द उपाध्याय ने 23 लोगों के खिलाफ मारपीट और हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया है। जिसमें 15 पुलिसकर्मी और आठ अन्य लोगों का नाम शामिल है।कोर्ट में वादी शिवहरी की ओर से रामानन्द गौतम का कहना था कि उनके गांव में खलिहान की जमीन है। जिस पर बेलावीर गांव निवासी वीरेन्द्र चंद, रणधीर चंद, गुड्डू चंद, इन्द्रसेन चंद, संदीप उर्फ सिप्पू चंद, शशीबाला चंद जबरन कब्जा करने लगे। वादी के पिता और गांव वालों ने जब रोका तो वह लोग जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गुप्ता देने लगे और कहा कि पुलिस वाले मेरे मित्र हैं तुम लोग हमारा कुछ नहीं कर पाओगे।15 मई 2018 की सुबह 10.30 बजे गगहा थानेदार सुनील कुमार सिंह ने वादी के पिता जितू प्रसाद व गांव के लोगों को थाने पर बुलाये, जहां पर पहले से ही विपक्षीगण मौजूद थे। उन लोगों के ललकारने पर कई पुलिस वालों ने वादी के पिता एवं गांव के लोगों को पकड़ लिया और सभी लोग मिलकर वादी के पिता तथा गांव के लोगों को लाठी-डण्डा से मारने-पिटने लगे। थानाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने अपनी सर्विस रिवाल्वर से तथा दिनेश चंद, रणधीर चंद व वीरेन्द्र अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से वादी के पिता व गांव के लोगों पर फायर कर दिए। जिससे उन्हें गंभीर और प्राणघातक चोटे आईं।

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