कोर्ट परिसर में बने मस्जिद को हटाने का आदेश,हाईकोर्ट की जमीन पर पूजा या नमाज से रोक

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[ठा•सुरेन्द्र सिंह-ब्यूरो रिपोर्ट]

इलाहाबाद-:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने परिसर के भीतर बनी मस्जिद को अवैध माना और तीन माह में निर्माण हटा कर कब्जा वापस करने का निर्देश दिया है। समय के भीतर जमीन पर हाईकोर्ट को कब्जा न सौंपने पर पुलिस बल लगा कर कब्जे में लेने के लिए महानिबंधक को निर्देशित किया है।मस्जिद की प्रबंध समिति दूसरी जगह जमीन के लिए डीएम को अर्जी देने तथा उसे आठ हफ्ते में निर्णीत करने का निर्देश दिया है।कोर्ट ने कहा कि भविष्य में हाईकोर्ट की जमीन पर पूजा या नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।हाईकोर्ट की जमीन पर मस्जिद अतिक्रमण कर अवैध रूप से बनाई गई है। अधिवक्ता अभिषेक शुक्ल ने अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर जनहित याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट के 11 मंजिला कार्यालय भवन के चारों तरफ 11 मीटर खाली रखना जरूरी है ताकि अग्निशमन वाहन के परिचालन में कठिनाई न आए।इलाहाबाद जिला व हाईकोर्ट प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की रिपोर्ट दी है। विशेषज्ञ टीम ने सर्वे कर भवन के चारों तरफ 11 मीटर जमीन खाली रखने की रिपोर्ट। रिपोर्ट में कथित मस्जिद हटाने की संस्तुति दे दी है। चीफ जस्टिस डीबी भोसले व जस्टिस एमके गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है।

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