हरदोइ:आत्महत्या के लिए उतप्रेरित करने में पति को सात साल की सजा
हरदोई : आत्महत्या के लिए उतप्रेरित करने के अभियोग में पति को सात वर्ष की सश्रम कैद व बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 11 रवींद्र कुमार ने गुरुवार को सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता केके अवस्थी के अनुसार वादी मुकदमा वीरेंद्र उर्फ कलेक्टर राठौर निवासी मोहल्ला सराय काइया थाना रामचंद्र मिशन जिला शाहजहांपुर की ओर से दर्ज कराई गई थी, जिसमें कहा गया कि उसकी बहन नीलम उर्फ नैनी की शादी घटना से 15 वर्ष पूर्व सुशील कुमार राठौर के साथ हुई थी। उसकी बहन को ससुराल वाले परेशान करते थे। उसके बहनोई ने 6 साल पूर्व दूसरी शादी सोनी से कर ली थी। जब वादी व उसकी बहन ने इसका विरोध किया तो सुशील ने बहन का पैर तोड़ दिया। कई बार जान से मारने की धमकी दी व मारपीट करते रहते थे। कई बार नीलम को जलाने की कोशिश की थी। नीलम ने यह बात कई बार मायके वालों को बताई थी। 22 जुलाई 15 को सुशील कुमार ने करीब 12.30 बजे कमरे के अंदर अपनी पत्नी नीलम उर्फ नैनी को बंद करके पेट्रोल डालकर जलाकर मार डाला। घटना की रिपोर्ट न्यायालय के आदेश पर 22 सितंबर 2015 को दर्ज की गई। आरोप सिद्ध होने पर अपर जिला जज रवींद्र कुमार ने पति सुशील कुमार राठौर को आत्महत्या के लिए उतप्रेरित करने के अभियोग में सात वर्ष की सश्रम कैद व बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई । अर्थदंड न देने पर 4 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।