July 27, 2024

मान्य नहीं फोटो मतदाता पर्ची, दिखाना होगा फोटो पहचान दस्तावेज-अनुज झा

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अयोध्या। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज कुमार झा ने कहा कि मतदान के लिए फोटो मतदाता पर्ची मान्य नहीं होगी। मतदान करने के लिए आयोग से निर्धारित फोटो पहचान दस्तावेज दिखाना होगा। उन्होंने बताया कि मतदान के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए फोटो मतदाता पर्ची को तैयार करना जारी रखा जाएगा। मतदान के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र या आयोग से निर्दिष्ट 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से एक दिखाना होगा।उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों/मजिस्ट्रेटों को इसके मुताबिक कार्रवाई का निर्देश दिया है। अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य/केंद्र सरकार के लोक उपक्रम पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई से जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायक/विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और आधार कार्ड में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

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