जांच में फैल हुए मैगी के सैंपल, कंपनी पर 35 लाख रुपए का जुर्माना
शाहजहांपुर. बहुराष्ट्रीय कंपनी का लोकप्रिय ब्रांड मैगी के कई उत्पादों के नमूने जांच में फेल हो गए हैं। जिला प्रशासन ने मैगी बनाने वाली कंपनी पर 35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। न्याय निर्णायक अधिकारी/एडीएम प्रशासन जितेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया- “सील किए गए नमूने जांच के लिए लखनऊ स्थित राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला भेजे गए थे। जांच में एश कंटेट (धातु भस्म) की मात्रा निर्धारित मानक से कई गुना अधिक पाई गई है
इस मामले मे मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दर्ज कराए मुकदमों की सुनवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 के तहत कंपनी को 35 लाख रुपये और उसकी इकाईयों के संचालकों को 5-5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
-एडीएम प्रशासन ने विक्रेताओं और वितरकों पर भी 17 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। रिपोर्ट मे कहा गया है कि सभी नमूनों में टोटल एश कंटेट की मात्रा तय मानक से कई गुना अधिक है।
