July 27, 2024

लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, पान, गुटखा, तंबाकू आदि खाने की इजाजत नहीं होगी. हालांकि, न्यूनतम छह फुट की दूरी ग्राहकों के बीच सुनिश्चित करने के बाद शराब, पान, तंबाकू की बिक्री करने की इजाजत होगी।

लखनऊ ! गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को और दो हफ्तों के लिये बढ़ाने का फैसला किया है।यह चार मई से प्रभावी होगा।लॉकडाउन के चलते शराब के ठेके और दुकानें भी बंद हैं।इस मामले में यूपी के आबकारी आयुक्त पी. गुरुप्रसाद ने बताया कि शराब की दुकानें खुलने पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं हुआ है. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के गाइडलाइंस के मुताबिक शराब की दुकानों को बंद करने का फैसला लिया गया है. प्रसाद के मुताबिक सरकार की तरफ से जैसा निर्देश प्राप्त होगा, उसी आदेश का पालन उत्तर प्रदेश में किया जाएगा. सूत्रों के मुताबिक शनिवार को प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे पर अहम फैसला ले सकते हैं।

गृह मंत्रालय ने जारी किए गाइडलाइंस

न्‍यूज एजेंसी एएनआई ने गृह मंत्रालय के हवाले से बताया कि ग्रीन जोन में शराब और पान की दुकानें खुलेंगी। लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, पान, गुटखा, तंबाकू आदि खाने की इजाजत नहीं होगी. हालांकि, न्यूनतम छह फुट की दूरी ग्राहकों के बीच सुनिश्चित करने के बाद शराब, पान, तंबाकू की बिक्री करने की इजाजत होगी तथा दुकान पर एक समय में पांच से अधिक लोग नहीं होंगे।

शराब और बीयर के उत्पादन की अनुमति

इससे पहले योगी सरकार ने शराब और बीयर के उत्पादन की अनुमति प्रदान की थी. ऐसी संभावना है कि समीक्षा के बाद यूपी में जल्द ही शराब और बीयर की दुकान खोलने के भी आदेश जारी हो सकते हैं।वहीं, शराब और बीयर की फुटकर बिक्री की तारीख का निर्णय स्थिति का अवलोकन करने के बाद सरकार द्वारा लिया जाएगा, क्योंकि इसके लिए अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है।

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