बंद सिनेमाघरों को तोड़कर बनवा सकते हैं कॉम्प्लेक्स, प्रोत्साहन योजना लागू, ये शर्तें माननी होंगी

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बंद हो चुके या घाटे में चल रहे सिनेमाघरों को तोड़कर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स या किसी तरह का अन्य निर्माण कराया जा सकता है। शर्त यह है कि अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के साथ सिनेमाघर मालिकों को कम से कम 125 सीटों की सिंगल स्क्रीन चलानी होगी। कानपुर जिले में बंद चल रहे 16 सिनेमाघरों के लिए शासन ने प्रोत्साहन योजना चालू की है। इसके तहत राज्य माल और सेवा कर में छूट मिलेगी।

वाणिज्य कर अधिकारी (पूर्व जिला मनोरंजन कर अधिकारी) राम गोपाल यादव ने बताया कि मल्टीप्लेक्स खुलवाने, एकल स्क्रीन सिनेमाघरों के निर्माण को प्रोत्साहित करने, संचालित सिनेमाघरों के उच्चीकरण और बंद सिनेमाघरों को फिर से चालू कराने के लिए ये योजना लागू की गई है। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए 22 दिसंबर को सुबह 11 बजे कलक्ट्रेट में पूर्व मनोरंजन कर अधिकारी दफ्तर में बैठक होगी। इसमें संबंधित सिनेमाघर मालिक अपने प्रस्ताव दे सकते हैं। योजना का लाभ 31 मार्च तक दिया जाएगा।

ये सिनेमाघर हैं बंद
जिले में रूपम, नारायण, सत्यम, निशात, रीगल, इंपीरियल, मूवी हाउस, विवेक, अनुपम, संगम, पूनम, सुंदर, घाटमपुर में कृष्णा और चंद्रा समेत 16 सिनेमाघर बंद चल रहे हैं।

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