July 16, 2026

बाराबंकी में 5 खाद विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित, 4 को कारण बताओ नोटिस

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औचक निरीक्षण में मिली अनियमितताएं, अधिक कीमत व टैगिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी।

बाराबंकी। खरीफ सीजन के दौरान किसानों को निर्धारित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-ए एवं उर्वरक निरीक्षक देशराज ने नवाबगंज और फतेहपुर तहसील क्षेत्र के सद्दीपुर, सिहाली, मझगवां शरीफ समेत विभिन्न स्थानों पर 12 उर्वरक बिक्री केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान पांच प्रतिष्ठान बंद मिलने पर उनके उर्वरक विक्रय प्राधिकार-पत्र (लाइसेंस) तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए, जबकि चार अन्य विक्रेताओं को अनियमितताओं के कारण कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।निरीक्षण के दौरान मेसर्स श्री बालाजी बीज भंडार बेरहरा, दीपक कृषि सेवा केंद्र सद्दीपुर, ओम सांई कृपा खाद भंडार दौलतपुर, वर्मा फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टीसाइड्स मझगवां शरीफ तथा भूमि खाद भंडार हजरतपुर के प्रतिष्ठान बंद पाए गए। वहीं यशी ट्रेडर्स एवं आयुष खाद भंडार सिहाली, शिव ट्रेडर्स टेरा दौलतपुर तथा राजेंद्र खाद भंडार मझगवां शरीफ में अभिलेख अद्यतन नहीं मिले और रेट व स्टॉक बोर्ड भी प्रदर्शित नहीं पाए गए, जिस पर नोटिस जारी किया गया।इसी दौरान जिला कृषि अधिकारी राजित राम ने जनपद के थोक उर्वरक विक्रेताओं की बैठक लेकर उर्वरकों की उपलब्धता और आपूर्ति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी उर्वरकों की आपूर्ति एफओआर दरों पर की जाए तथा किसी भी उर्वरक के साथ गैर-अनुदानित उत्पाद की अनिवार्य बिक्री (टैगिंग) न की जाए। फुटकर विक्रेताओं को भी पीओएस मशीन के माध्यम से किसानों की फार्मर रजिस्ट्री और भूमि अभिलेख के अनुसार निर्धारित मात्रा में ही उर्वरक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।जिला कृषि अधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि कोई विक्रेता निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूलते हुए, टैगिंग करते हुए या अन्य अनियमितता करते पाया गया तो उसके विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।किसानों से अपील की गई है कि वे पीओएस मशीन से ही उर्वरक प्राप्त करें, रसीद अवश्य लें और अधिक मूल्य वसूली, टैगिंग या रसीद न देने की स्थिति में उर्वरक कंट्रोल रूम 9116295764 पर तत्काल शिकायत दर्ज कराएं।

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