राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पड़ी के मुकद्दमे में लापरवाही की जांच एसपी क्राइम कानपुर को

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*राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पड़ी के मुकद्दमे में लापरवाही की जांच एसपी क्राइम कानपुर को*

*कानपुर आईजी मोहित अग्रवाल ने सौंपी एसपी क्राइम कानपुर को जांच*

*सीओ एस०एन बैभव पांडेय, सीओ मस्सा सिंह, सीओ उत्तम सिंह, सीओ विनय चौहान, सीओ अरुण कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त सीओ निर्मल सिंह विष्ट, अंजनी कुमार चतुर्वेदी, जांच के घेरे में*

*अभियुक्तो के खिलाफ विभिन्न जनपदों में 20 से अधिक मुकदमे में चार्जशीट न्यायालय में की जा चुकी है दाखिल*

*ट्रक लूट, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री मुख्यमंत्री, को काला झंडा दिखाने के मामले में अभियुक्त जा चुके है जेल*

*अभियुक्तो के खिलाफ अमेठी, अयोध्या, बनारस, आगरा, इटावा, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, प्रयागराज में दर्ज है 20 से अधिक मुकदमे*

सैफई ( इटावा ) देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पड़ी के मामले में दर्ज मुकदमे में लापरवाही की जांच आईजी कानपुर मोहित अग्रवाल ने एसपी क्राइम कानपुर को सौंपी है

मुकदमे के वादी सुघर सिंह निवासी सैफई ने बताया कि नोएडा निवासी सोनिया यादव ने आई के यदुवंशी नामक फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के लिए फेसबुक पर अभद्र अपमानजनक पोस्ट लिखी थी जिसका मुअस 116/16 थाना सैफई में दर्ज कराया था मुकदमा दर्ज होने के बाद सोनिया यादव व उसके साथी अभय यादव फिरोजाबाद, शिवकुमार यादव लखनऊ, बबलू यादव अमेठी, जयनारायण यादव, अनिल यादव अयोध्या, राव विकास यादव कानपुर, रुद्रप्रताप यादव, समेत 50 अभियुक्तो ने धमकी व गाली दी व सोशल मीडिया पर मुझे व पत्नी को बदनाम किया व फेसबुक पर अश्लील अभद्र टिप्पड़ी की जिसका मुकदमा कानपुर के फजलगंज थाने में दर्ज किया गया जिसमे पांच अभियुक्तो के खिलाफ चार्ज सीट न्यायालय जा चुकी है।
सुघर सिंह ने बताया कि अमेठी से लौटते समय नामजदों ने रास्ता घेरकर गाली धमकी व लूट की थी जिसका मुकदमा थाना पीपरपुर जिला अमेठी में दर्ज कराया था जिसकी जांच सीओ सिटी अमेठी ने की जिसमे भी चार्ज सीट जा चुकी है।

*सुघर सिंह ने आई जी कानपुर से मिलकर पत्र देकर अभियुक्तो के विरुद्ध दर्ज मुकद्दमे 116/16, 162/17, 214/17, 333/17, 133/19 की विवेचना में लापरवाही करने वाले सैफई के पूर्व सीओ निर्मल सिंह विष्ट, विनय सिंह चौहान, मस्सा सिंह, सीओ जसवंतनगर उत्तम सिंह, सीओ सिटी एस एन बैभव पांडेय, सीओ क्राइम अरुण कुमार शर्मा, अंजनी कुमार चतुर्वेदी, पर मुकदमे में लापरवाही का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि विवेचकों ने महत्वपूर्ण साक्ष्य, सबूत ब्यान गायब कर दिए* उन्होंने बताया कि फेसबुक व ट्विटर से जुड़े लिंको को सायबर सेल भेजने व उनका डिटेल्स फेसबुक से प्राप्त करने की एक समय सीमा होती है लेकिन विवेचकों को लिंक व स्क्रीनशॉट तय समय पर उपलब्ध करा दिए गए थे यही नही उच्चाधिकारियों को भी पंजीकृत डाक से साक्ष्य व लिंक , धमकी की कॉल रिकॉर्ड की सीडी भेजी गई थी जिसकी जांच नही कराई गई और सबूत नष्ट हो गए।
सुघर सिंह ने बताया कि थाना सैफई में दर्ज कराए गए मुकदमे में लापरवाही की बजह से अभियुक्त अपराध की दुनिया मे उतर गए आज *अभियुक्तो के खिलाफ उन्नाव, लखनऊ, आगरा, कानपुर, अमेठी, अयोध्या, बनारस, प्रयागराज में लूट, छिनैती, सहित गम्भीर धाराओ के 20 मुकदमे दर्ज है* जिनमे सभी मे चार्जशीट जा चुकी है अभियुक्त कई बार जेल जा चुके है लेकिन सैफई व जसवंतनगर व सीओ सिटी इटावा अभियुक्तो को लगातार 2016 से बचा रहे है और अभियुक्त लगातार अपराध कर रहे है। सुघर सिंह ने बताया कि जिन अभियुक्तो ने देश के गृहमंत्री का काफिला रोककर काला झंडा दिखाया, पूर्व प्रधानमंत्री अटल विहारी बाजपेयी पर अभद्र टिप्पड़ी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को काला झंडा दिखाया, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेम प्लेट पर कालिख पोती, बनारस में ट्रक लूटे, उन्नाव में राहगीरों को लूटा वो अभियुक्त सैफई पुलिस की नजर में शरीफ कैसे हुए। उन्होंने बताया कि अभियुक्तो ने सुघर सिंह सैफई के नाम की 5 फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर भी अपराध किया था जिसका मुकदमा कानपुर के थाना फजलगंज के दर्ज कराया था जिसमे चार्जसीट न्यायालय भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि विभिन्न जनपदों में अभियुक्तो के विरुद्ध 20 से अधिक मुकदमे दर्ज है जिनमे चार्जशीट न्यायालय भेजी जा चुकी है।

*क्या बोले एसपी क्राइम कानपुर राजेश कुमार सिंह*

एसपी क्राइम राजेश कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक कानपुर जोन के आदेश पर उक्त मुकदमो में विवेचकों द्वारा बरती गई लापरवाही की जांच मुझे सौंपी गई है मुकदमे के वादी सुघर सिंह द्वारा अपना ब्यान दर्ज करा दिए गए है ब्यानों कर आधार पर विवेचकों को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया जाएगा वाद जांच कार्यवाही की जाएगी

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