अयोध्या:हल्ले द्वारिका आगजनी के बाद घर लौटी शैल कुमारी ने अपना दर्द किया बयां

इनायतनगर थाना क्षेत्र के हल्ले द्वारिका पुर गांव में ग्राम प्रधान देव शरण यादव की हत्या के बाद, उनके समर्थकों द्वारा किए गए उपद्रव से तहस-नहस हुई गृहस्ती को देख अखिल भारतीय चाणक्य परिषद के संरक्षक कृपा निधान तिवारी के साथ आई शैल कुमारी फूट-फूटकर रोने लगी।मौके का आलम यह है कि घटना के पांचवें दिन भी शैल कुमारी के घर से आग के गुब्बार निकल रहे हैं। पीड़ित महिला ने 24 जून के दिन ही घटना का सिलसिलेवार बयान किया। शैल कुमारी ने बताया कि घटना के दिन शाम को उनका भतीजा गौरव दौड़ लगाने निकला था। जिसे मृतक ग्राम प्रधान का दामाद दीपक यादव और उनका समर्थक गौतम यादव जमीनी रंजिश को लेकर मारने पीटने लगे। गुहार सुनकर गौरव के दादा ईश्वर दत्त दौड़े और प्रधान देव शरण यादव को रोकते हुई एक लाठी मारा। फिर प्रधान व उनके समर्थकों ने तमंचा निकाला इसके बाद गौरव को लेकर अंदर भाग गए ।मारपीट की सूचना पाकर प्रधान समर्थक एकत्रित होकर ईश्वर दत्त के घर जाकर परिवार पर हमला बोल दिया। गुहार के बाद भगदड़ मच गई। और उसके कुछ देर बाद पता चला कि अज्ञात बाइक सवारों ने ग्राम प्रधान को गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में आक्रोशित ग्राम प्रधान के समर्थकों ने लूटपाट करने के साथ गांव के 6 घरों को जला दिया। शैल कुमारी ने बताया कि इस घटना में मेरी बेटी कंचन लता के विवाह की तैयारी में रखी ₹100000 की नकदी,व आभूषण लोगों ने लूट डाला। उनके ससुर हरि भान दत्त मिश्र के घर में रखे जेवर डेढ़ लाख रुपए और बक्से में रखे कीमती सामान गायब हैं ।इसी तरह रमेश, महेश और रमाकांत के घरों में लूटपाट की गई है। इसी के साथ दो ट्रैक्टर आधा दर्जन बाइक व कई साइकिलों सहित पूरी गृहस्थी जलकर खाक हो गई है। गांव पहुंचे चाणक परिषद के संरक्षक कृपा निधान तिवारी ने पीड़िता के परिवार को आर्थिक सहायता के साथ कानूनी कार्रवाई की मदद का भरोसा दिया। गांव में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती के बाद अभी भी तनाव बरकरार है ।ग्राम प्रधान की मौत के बाद उनके रिश्तेदार दीपक यादव ने गांव के 7 लोगों के विरुद्ध हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा कायम कराया है। इसके आधार पर इनायत नगर थाने के प्रभारी निरीक्षक सुरेश पांडे ने अमरदीप, रमेश दत्त, ईश्वर दत्त ,महेश दत्त, रमाकांत, रवि मिश्रा एवं गगन मिश्रा के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 326 /19 धारा 147 148 149 323 307 302 एवं 34भ द वि के तहत मुकदमा पंजीकृत कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

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