टीईटी के तीन प्रश्नों के अंक सभी को देने का आदेश, संशोधित रिजल्ट आज

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प्रयागराज ! इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के तीन विवादित प्रश्नों के अंक सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी को निर्देशित किया है कि सहायक शिक्षक पात्रता परीक्षा की अंतिम तिथि 20 दिसम्बर के मद्देनजर या तो सभी अभ्यार्थियों को प्रोविजनल रूप से परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाए या फिर परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी जाए। इसके बाद पुनरीक्षित परिणाम जारी करें।टीईटी-2018 का संशोधित परिणाम आज जारी किया जाएगा। इसके बाद लगभग पांच हजार नए अभ्यर्थी टीईटी में सफल हो सकते हैं। इसका शासनादेश 20 दिसंबर को जारी होगा। वहीं 69 हजार शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में पंजीकरण की आखिरी तारीख 22 दिसंबर तक बढ़ाई जाएगी।यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने हिमांशु गंगवार व अन्य याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह ने बताया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 18 नवंबर 2018 को हुई थी। 12 दिसंबर 2018 को इसका परिणाम घोषित किया गया। प्राधिकारी द्वारा जारी उत्तर कुंजी के 14 प्रश्नों पर विवाद था।जिस पर अनेक याचिका दाखिल की गई थी। प्रश्न संख्या 66 पर कोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राम सेवक दुबे से विशेषज्ञ राय मांगी थी। उन्होंने अदालत में उपस्थित होकर बताया कि जारी उत्तर कुंजी का जवाब सही है। अदालत ने इसके अलावा उर्दू के एक प्रश्न को गलत मानते हुए सभी अभ्यर्थियों को एक अंक समान रूप से देने को कहा है। इसी प्रकार से सी सीरिज का प्रश्न संख्या 38 व 59 को भी गलत माना तथा सभी को समान अंक देने को कहा है। न्यायालय ने इसके साथ ही सभी याचिकाओं को निस्तारित कर दिया है।

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