गोंडा: अब हाईस्कूल पास हैं तभी बन पाएंगे कोटेदार

गोंडा ! गांव या शहर में आपूर्ति विभाग का कोटा हासिल करना है तो अब आपको हाईस्कूल पास करना जरूरी होगा। विभाग अब किसी अंगूठा टेक को राशन का कोटा नहीं मुहैया करायएगा। इसे लेकर गोंडा जिले में डीएम ने निर्देश जारी कर दिए हैं। जिला पूर्ति अधिकारी को भी इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है।बुधवार देर शाम यहां हुई बैठक में डीएम डा. नितिन बंसल ने यह निर्देश दिए हैं। उन्होंने निलम्बित व निरस्त कोटे की दुकानों का अब तक आवंटन न कराए जाने पर गहरी नाराजगी जाहिर की। निलम्बित दुकानों के प्रस्ताव 30 सितम्बर तक न प्राप्त हो जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की चेतावनी दी है। यह भी निर्देश दिए हैं कि कोटे की दुकानों का निलम्बन सिर्फ बयान के आधार पर कतई नहीं किया जाएगा।
समीक्षा में खुली लापरवाही की पोल :
बैठक में निलम्बित व निरस्त दुकानों की समीक्षा की तो ज्ञात हुआ कि जिले में 39 कोटे की दुकानें निलम्बित हैं। 36 दुकानें निरस्त हैं। निलम्बित दूकानों के सापेक्ष काफी समय बीत जाने के बाद भी अभी तक प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत किए गए हैं। इसी प्रकार निरस्त दुकानों की जगह नया चयन न कराए जाने पर भी उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब कोई भी कोटे की दुकान सिर्फ बयान के आधार पर कतई सस्पेन्ड नहीं की जाएगी।
अब केवल एसडीएम करेंगे जांच :
कोटे की दुकानों की जांचें अब तहसीलदार, नायब तहसीलदार अथवा बीडीओ नहीं करेंगें बल्कि एसडीएम या पूर्ति निरीक्षक अथवा उनसे उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा ही जांच अथवा परीक्षण किया जाएगा।जिलाधिकारी ने एक माह से अधिक समयावधि वाली सभी निलम्बित दुकानों के प्रस्ताव 30 सितम्बर तक न मिलने पर एसडीएम व पूर्ति निरीक्षक का उत्तरदायित्व निर्धारित करने की चेतावनी दी है। उन्होंने डीएसओ व एसडीएम को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि चेतावनी के बावजूद प्राक्सी करने वाले कोटेदारों के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज कराकर जेल भेजा जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सभी एसडीएम अपने-अपने क्षेत्र के गोदामों का सत्यापन नियमित करते रहें।
अब हाईस्कूल पास ही बन सकेंगे कोटेदार:
शासन द्वारा उचित दर दूकानों/कोटेदार के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता निर्धारित कर दी गई है। अब किसी भी ग्राम पंचायत में कोटेदार का चयन या आवंटन हाईस्कूल उत्तीर्ण व्यक्ति को किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि यह शासनादेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा। अब निलम्बित अथवा निरस्त दुकानों के लिए हाईस्कूल पास अभ्यर्थी ही पात्र माने जाएंगे। जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी तथा सभी एसडीएम को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
