डिजिटल और प्रिंट मीडिया प्लेटफॉर्म के चुनावी कम्पैन पर लगे बैन – इलेक्शन कमीशन

आगामी लोकसभा चुनावों को नज़र में रखते हुए Election Commission (चुनाव आयोग) ने सख्ती से सरकार को हिदायत दी है. इलेक्शन कमिशन ने वोटिंग के 8 घंटे पहले डिजिटल और प्रिंट मीडिया से चुनावी अभियान और Political विज्ञापनों को बैन करने के लिए कहा है. चुनाव आयोग (Election Commission) ने यह कदम साफ़ सुथरे और निष्पक्ष चुनाव सपन्न होने के दृष्टिया उठाया है.

इलेक्शन कमीशन ने आज मंगलवार को कानून मंत्रालय से वोटिंग शुरू होने से 48 घंटे पहले सभी तरह के चुनावी अभियान (Election Campaign) और विज्ञापनों (Advertisement) पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है. इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस बदलाव के लिए जनप्रतिनिधित्व कानून धारा 126 में शंसोधन (Amedment) करना होगा. बता दें कि वर्तमान में इलेक्शन के दौरान केवल राजनीतिक विज्ञापनों को प्रसारित करने से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रतिबंध लगता है.

चुनाव आयोग (Election Commission) चाहता है कि डिजिटल और प्रिंट मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन को लागू किया जाए ताकि वोटर्स के मन को प्रभावित करने वाले किसी भी नकारात्मक और पूर्वाग्रह मीडिया को रोका जा सके.

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