Budget 2021: होम लोन वालों के लिए बजट में है कुछ ‘खास’, स्टार्टअप पर 1 साल और मिलेगा Tax में छूट का लाभ

0

Union Budget 2021: सरकार ने सस्ते मकानों की खरीद के लिए आवास ऋण के ब्याज भुगतान पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त कर कटौती को एक साल और बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 तक करने की घोषणा की है. इस कदम से सुस्त पड़े रियल एस्टेट क्षेत्र में मांग बढ़ाने में मदद मिल सकती है. सरकार ने 2019 के बजट में दो लाख रुपये से ऊपर डेढ़ लाख रुपये की अतिरिक्त कटौती की घोषणा की थी. पहली बार और 45 लाख रुपये तक का मकान खरीदने वालों के लिए यह लाभ दिया गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को 2021-22 के बजट भाषण में कहा कि सरकार ‘सभी के लिए आवास’ और किफायती मकानों को प्राथमिकता के क्षेत्रों में रखती है.

उन्होंने कहा, ‘‘जुलाई 2019 के बजट में मैंने किफायती मकान खरीदने के लिए आवास ऋण के ब्याज पर डेढ़ लाख रुपये की अतिरिक्त कटौती की छूट दी थी. मैं इस छूट को एक और साल के लिए 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखती हूं.’’ वित्त मंत्री ने कहा कि किफायती मकान की खरीद के लिए 31 मार्च, 2022 तक लिये गये ऋणों पर डेढ़ लाख रुपये की यह अतिरिक्त कटौती उपलब्ध होगी.

35 हजार करोड़ रुपये का फंड

बजट में कोरोना वैक्सीन के बारे में सीतारमण ने बताया कि दो और कोरोना वैक्सीन जल्द आएंगी. वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का फंड दिया गया. हेल्थ सेक्टर के लिए बजट में 137 फीसदी की बढ़ोतरी, पहले 94000 करोड़ से बढ़कर दो लाख 22 हजार करोड़ हुआ. कोविड 19 के कारण भारत में प्रति 10 लाख पर मत्युदर 112 व्यक्ति है. जबकि प्रति 10 लाख पर एक्टिव केस केवल 130 हैं. समय से लॉकडाउन का हमें फायदा मिला. इससे हमें इकोनॉमिक रिवायवल में भी मदद मिलेगी.

कैसे पा सकते हैं इनकम टैक्ट में छूट

  • इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 सी में होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर डेढ़ लाख रुपये तक की छूट मिलती है. इसको जस का तस रखा गया है.
  • सेक्शन 24 के अंदर ब्याज पर दो लाख रुपये का डिडक्शन मिलता है, वह भी मिलता रहेगा.

1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त छूटएक साल के लिए बढ़ी

  • बदलाव सिर्फ किफायती मकानों को खरीदने पर होम लोन के ब्याज वाले हिस्से के भुगतान पर मिलने वाली टैक्स छूट को लेकर किया गया है.
  • घर खरीदने वालों को इनकम टैक्स के 80 ईई वाले सेक्शन में 45 लाख रुपये तक के लोन के इंटरेस्ट पर डेढ़ लाख रुपये की अतिरिक्त छूट मिल रही है.
  • इस छूट को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है.

पचास लाख रुपये के मकान पर चार लाख रुपये तक का टैक्स बचेगा

  • मकान की कीमत अगर पचास लाख रुपये रहती है तो 80 ईईए वाले सेक्शन में 50 हजार रुपये की छूट मिलेगी.
  • इस छूट को भी एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है.
  • इस सूरत में होम लोन के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पर आपको कुल चार लाख रुपये तक का टैक्स बचाने में मदद मिलेगी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed

error: Content is protected !! © KKC News