बगैर प्लेटफार्म टिकट पकडे जानें पर वसूला जा सकता है रेल सफर का दोगुना दाम

रेल टिकट लेकर लोग सफर तो करते हैं पर प्लेटफार्म पर किसी को छोड़ने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट भी लेना जरुरी होता है. लेकिन ज्यादातर लोगों ने प्लेटफार्म टिकट न लेने की आदत को अपने अंदर सामां लिया है लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि रेलवे स्टेशन पर प्लैटफॉर्म टिकट न लेना किसी को भी महंगा पड़ सकता है. बगैर प्लेटफार्म टिकट पकड़े जाने पर टिकट चेकर TC दोगुना किराया तक वसूल सकते हैं

जानें प्लैटफॉर्म टिकट और उससे जुड़ी अहम बातें:

जयादार लोगों को पता नहीं होता की क्या होता है प्लैटफॉर्म टिकट. बता दें कि ये दिखने में रेलवे टिकट जैसा ही होता है, पर ये प्लैटफॉर्म पर जाने तक के लिए मान्य होता है. मतलब इसके आधार पर न तो किसी ट्रेन में सफर किया जा सकता है और न ही उसकी सेवाएं ली जा सकती हैं. ‘erail’ के मुताबिक, यह टिकट उनके लिए होती है, जो अपने दोस्त, परिजन और जानने वालों को रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आते हैं. चूंकि, हर किसी को रेलवे प्लैटफॉर्म पर जाने की अनुमति नहीं होती, लिहाजा यह टिकट वहां तक जाने के लिए दिया जाता है.

प्लैटफॉर्म टिकट लगभग 10 रुपए का होगा. लेकिन कई बार लोग इसे लेना भूल जाते हैं या जल्दबाजी के चक्कर में नहीं ले पाते हैं. ऐसे में अगर टिकट चेकिंग स्टाफ पकड़ ले, तब उस शख्स से 250 रुपए का जुर्माना वसूला जाता है. इतना ही नहीं, अगर कोई शख्स प्लैटफॉर्म पर बिना प्लैटफॉर्म टिकट धरा जाए और उस दौरान वहां कोई ट्रेन आई हो या जा रही है तब उस व्यक्ति से उस ट्रेन का दोगुना किराया भी वसूला जा सकता है.

ये अहम बातें भी जानें…

प्लैटफॉर्म टिकट केवल नोटिफाइड स्टेशंस पर ही जारी किया जाता है. यह प्लैटफॉर्म पर जाने का अधिकार देता है. जारी किए जाने के दो घंटे बाद तक यह मान्य रहता है. यही वजह है कि इस पर टिकट काटने का समय और तारीख भी प्रिंट कर के दी जाती है. इन टिकटों का रिफंड नहीं मिलता, जबकि प्रेस संवाददाताओं और अखबार के एजेंट्स को इसका सिर्फ एक चौथाई हिस्सा देना पड़ता है.

इन सरकारी विभागों पोस्ट एंड टेलीग्राफ विभाग, मिलिट्री पुलिस, सिविल पुलिस, रेलवे पुलिस, एक्साइज विभाग (ऑन ड्यूटी), सेवा समिति, बॉय स्काउट्स ऑर्गनाइजेशन, रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स और उनके स्टाफ को यह टिकट निःशुल्क मिलता है.

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