श्रीराम अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के विस्तारीकरण हेतु जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया पर लखनऊ हाई कोर्ट की बेंच ने लगाया रोक

अयोध्या
धार्मिक पर्यटन नगरी अयोध्या के हवाई अड्डे का स्तर बढ़ाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर का करने की शासन की मंशा के अनुरूप जिला प्रशासन द्वारा जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चालू की गई थी जिसमें किसानों, भू स्वामियों एवं मकान मालिकों से सहमति पत्र लिखा कर जमीन लेने की फिराक में जिला प्रशासन लगातार क्षेत्र में लोगों पर दबाव बनाते हुए और मनमाफिक शर्तों पर जमीन हवाई पट्टी के नाम कराना चाह रहे थे इससे प्रभावित क्षेत्र के लोगों में काफी डर और आशंका का माहौल व्याप्त हो गया था इसी बीच जनौरा ग्राम सभा में हवाई पट्टी और विश्व विद्यालय भवन के बीच बसी कॉलोनी त्रिभुवन नगर के कुल 57 लोगों ने दिनेश कुमार सिंह की अगुवाई में लखनऊ हाईकोर्ट की शरण ली और अपनी अपील बेंच नंबर 25698 में तर्क दिया कि जिला प्रशासन बिना भूमि अधिग्रहण की विधिक प्रक्रिया अपनाई हम कॉलोनी वासियों को दबाव बनाकर उनके घरों प्लाटों से बेदखल कर जमीन हवाई पट्टी के पक्ष में लेना चाह रहे हैं जिसका प्रशासन के पक्ष में पैरवी कर रहे वकीलों ने पुरजोर विरोध किया लेकिन न्यायमूर्ति कॉलोनी वासियों के पैरवी करता वरिष्ठ अधिवक्ता एच डी एस परिहार और राकेश कुमार सिंह के तर्कों से सहमत जताते हुए अपना स्टे आदेश पारित कर दिया और प्रशासन से तीन दिवस के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश भी जारी किया न्यायालय के इस निर्णय से कॉलोनी निवासियों व अन्य प्रभावित लोगों में भी अपने साथ न्याय की उम्मीद जगी है बताते चलें कि इसी एयरपोर्ट अधिग्रहण प्रक्रिया से प्रभावित गंजा ग्राम सभा के लोगों ने भी काफी विरोध और धरना प्रदर्शन किया था लेकिन कोई हल नहीं निकल सका था!
