महिला पुलिस कांस्टेबल का रेप करता रहा मौलाना,बेटे की मौत की चेतावनी देकर डराता था

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बागपत:झाड़फूंक से इलाज व घर की सुख शांति के अंधविश्वास के चलते जहां लोग तांत्रिकों व मौलानाओं की बातों में आकर छोटे बच्चों की बली चढ़ा रहे हैं, वहीं कई महिलाएं उनकी हवस का शिकार भी बन रही हैं। ताजा मामला बागपत की एक महिला हेड कांस्टेबल का है, जो अपने बेटे के इलाज व घर की सुख शांति के लिए एक मौलाना के जाल में फंस गई। मौलाना ने हेड कांस्टेबल के अंधविश्वास का फायदा पूरा फायदा उठाया और करीब एक वर्ष तक उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही इलाज के नाम पर उससे लाखों रुपये भी ऐंठ लिए। इतना ही नहीं शारीरिक संबंध न बनाने पर आरोपी मौलाना महिला हेड कांस्टेबल को उसके बेटे की मौत की चेतावनी देकर डराता था। मौलाना से परेशान होकर पीड़िता ने उसके खिलाफ महिला थाने में दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई।

पति की मौत के बाद आश्रित कोटे से बनी कांस्टेबल

जानकारी के अनुसार बिजनौर निवासी महिला वर्ष 2006 में अपने पति की मृत्यु के बाद आश्रित कोटे में कांस्टेबल के पद पर तैनात हुई थी। अब पदोन्नति के बाद वह हेडकांस्टेबल के पद पर बागपत जनपद के एक थाने में तैनात है। पिछले साल 29 जून को महिला कांस्टेबल का छोटा पुत्र सड़क हादसे में घायल हो गया था। बेटे का कई माह तक आईसीयू में इलाज भी चला। इसी दौरान किसी ने उसके बेटे पर ऊपरी-हवा होने की बात बताई, तो कांस्टेबल घबरा गई। बेटे के उपचार के लिए वह 30 जुलाई 18 को शहर की मोमीन मस्जिद के मौलाना जुबैर के पास पहुंची।

मौलाना ने डराया फिर किया रेप

आरोप है कि मौलाना ने पीड़िता को उसके बेटे के अंदर जिन होने का हवाला देकर उसे रात के 10.30 बजे अकेला बुलाया। मौलाना ने खुद को जिन का रूप बताते हुए महिला कांस्टेबल से दुष्कर्म किया। साथ ही आगे भी ऐसा करने को कहा। इस तरह मौलाना ने उसे बेटे की मौत का डर दिखाते हुए करीब एक वर्ष तक दुष्कर्म किया। चर्चा है कि मौलाना ने पीड़िता से करीब 27 लाख रुपये भी ऐंठ लिए हैं, हालांकि महिला हेड कांस्टेबल ने इन रुपये का एफआईआर में कोई जिक्र नहीं किया है। आरोप है कि मौलाना अब घर आकर भी परेशान करने लगा, जिससे पीड़िता मानसिक रूप से परेशान रहने लगी।

पुलिस ने एसपी दफ्तर से आरोपी मौलवी जुबैर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी धर्म गुरुओं के साथ एसपी दफ्तर पहुंचा था। उसने पहले तो खुद को बेगुनाह बताया लेकिन बाद में दिए गए बयान पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं दुष्कर्म के मुकदमे में एससी/एसटी एक्ट की धाराएं बढ़ा दी गई है। सीओ सिटी प्रकरण की जांच कर रहे हैं। पुलिस ने आरोपी मौलवी को न्यायालय में पेश किया। कोर्ट से उसे जेल भेज दिया गया। जिला अस्पताल में महिला पुलिसकर्मी का मेडिकल परीक्षण कराया गया। बता दें कि एक महिला पुलिसकर्मी ने शहर की एक मस्जिद के मौलवी जुबैर पर तीन जुलाई 2018 से 30 सितंबर 2019 तक जादू टोना करके पांच बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।
एसपी प्रताप गोपेंद्र यादव के निर्देश पर आरोपी मौलवी के खिलाफ धारा 376 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस केस में पुलिस ने एससी/एसटी एक्ट बढ़ा दिया है क्योंकि पीड़िता अनुसूचित जाति की है। वहीं, शुक्रवार को आरोपी जुबैर धर्म गुरुओं के साथ एसपी दफ्तर पर पहुंचा। उसका कहना था कि वह बेगुनाह है। लेकिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे सीजेएम कोर्ट में पेश किया। कोर्ट से उसे जेल भेज दिया गया। एसपी प्रताप गोपेंद्र यादव ने बताया कि दुष्कर्म के मामले की जांच सीओ सिटी ओमपाल सिंह को दी गई है। जिला अस्पताल में पीड़ित का मेडिकल परीक्षण कराया गया है।
एसपी से कहा- निर्दोष हूं, इंस्पेक्टर से बोला दोषी
एसपी प्रताप गोपेंद्र यादव से मुलाकात कर मौलवी ने बताया कि मकान के लेन-देन को लेकर महिला पुलिसकर्मी से विवाद चल रहा है। उसे झूठा फंसाने के लिए दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। वह निर्दोष है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर कोतवाली लेकर पहुंची। यहां इंस्पेक्टर अरविंद कुमार ने पूछताछ शुरू की तो मौलवी ने गुनाह कुबूल कर लिया। बयान को रिकॉर्ड किया गया है।

इससे पहले आरोपी मौलवी जुबैर ने एसपी ऑफिस पर बताया कि उसकी दूध की डेयरी है। छह माह से महिला पुलिसकर्मी डेयरी पर दूध लेने आती थी। उसकी पत्नी से पुलिसकर्मी की अच्छी जान पहचान हो गई थी। महिला पुलिसकर्मी ने उससे बेटी की शादी करने के नाम पर 10 लाख रुपये की मांग की थी। उसने रुपये देने से मना कर दिया था। थोड़े दिन बाद महिला पुलिसकर्मी ने उससे मकान खरीदने को कहा और उनका 27 लाख रुपये में सौदा हो गया। मौलवी ने आरोप लगाया कि महिला ने 27 लाख रुपये के फर्जी चेक दिए। मकान का बैनामा नहीं किया। इसके बाद से महिला दुष्कर्म के आरोप में फंसाने की धमकी देने लगी। जैसे ही जुबैर को कोतवाली ले जाया गया तो वहां मौलवी ने पुलिस के सामने घटना को स्वीकार कर लिया और कहा कि उसने तीन-चार बार उसके साथ दुष्कर्म किया।

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