March 22, 2025

इलाहाबाद का नाम बदलने पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

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लखनऊ
हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किए जाने को चुनौती देने के मामले में केंद्र और राज्य सरकार से जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने जवाब देने के लिए एक हफ्ते का वक्त देते हुए अगली सुनवाई 19 नवंबर को तय की है।
यह आदेश जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस राजेश सिंह चौहान की बेंच ने एचएस पांडेय की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया। याचिका में कहा गया है कि राजस्व संहिता की धारा 6(2) का पालन न करते हुए बिना आपत्तियां आमंत्रित किए जिले का नाम बदल दिया गया।
प्रदेश सरकार की ओर से दलील दी गई कि राजस्व संहिता की धारा 6(2) में किसी राजस्व क्षेत्र की सीमाओं के बदलाव पर ही आपत्तियां आमंत्रित करने का प्रावधान है।

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