अयोध्या : बीकापुर-सूचना न देना उपनिदेशक पंचायत को पड़ा महंग,25 हजार का लगा जुर्माना

बीकापुर(अयोध्या) ! सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना न देना तत्कालीन उपनिदेशक पंचायत को महंगा पड़ा। राज्य सूचना आयोग ने जन सूचना न देने पर तत्कालीन उपनिदेशक पंचायत हरिकेश बहादुर पर पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना लगााया है । बीकापुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत असकरनपुर में स्ट्रीट लाइट घोटाले की जांच के संबंध में आरटीआई कार्यकर्ता अजय तिवारी द्वारा तीन बिंदुओं की सूचना 4 अप्रैल 2018 को उपनिदेशक पंचायत फैजाबाद से मांगी थी।अपीलार्थी ने अधिनियम में निर्धारित समयसीमा में सूचना न मिलने पर प्रथम अपील मंडलायुक्त कार्यालय को 18 मई 2018 को की गई।वहां से भी कोई प्रतिउत्तर न मिलने पर राज्य सूचना आयोग में 16 अगस्त 2018 को द्वितीय अपील की गई जिस पर मामले की सुनवाई हेतु 22 अप्रैल 2019 की तिथि नियत हुई।जिसमें उपनिदेशक को 15 दिन में अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराने एवं उपनिदेशक हरिकेश बहादुर को स्वयं उपस्थित होने का आदेश हुआ।और अगली सुनवाई तिथि 18 नवंबर 2019 नियत हुई।जिसके बावजूद भी सूचना उपलब्ध नहीं कराने एवं आयोग के समक्ष उपस्थित न होने के कारण आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने अधिनियम की धारा 20(1) के तहत 25000 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया।उक्त अर्थदंड की वसूली हेतु सूचना आयोग के रजिस्ट्रार ने 7 जुलाई 2020 को पंचायतीराज निदेशक को पत्र लिखा है।
