रुदौली:भू माफियाओ तक नही पहुंच पा प्रशासन का हाथ ग्राम प्रधान पर मुकदमा व जुर्माना होने के बाद नही हो सकी 95 G कार्यवाही

अयोध्या। जनपद के रुदौली तहसील में भू माफिया व तहसील प्रशासन के बीच ऑख मिचौली का खुल्ला खेल जारी है। दैय्या न मैय्या सबसे बड़ी रुपैया यह कहावत यहा पर सटीक बैठ रही है। जहा एक तरफ केंद्र व राज्य सरकार के साथ ही उच्च न्यायालय द्वारा सरकारी भूमि को भूमाफियाओ से मुक्त कराने का फरमान जारी कर रखा है।लेकिन अवैध कब्जेदार भी पीछे हटने का नाम नही ले रहे है। यहा तक की जुर्माना होने के बावजूद भी तहसील प्रशासन कुछ नही कर पा रहा है। बल्कि ग्राम प्रधान के सहयोग मे पूर्ण रुप से लगा है जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना है ।
मामला तहसील क्षेत्र के फगौली कुर्मीयान गाव का बताया जाता है जहा पर रसूखदार ग्राम प्रधान आन्नद कुमार के द्वारा गाटा संख्या 5 डी जो सरकारी अभिलेख में बंजर दर्ज थी ।जिस पर मकान व दुकान बना कर कब्जा कर लिया है।एसडीएम से लेकर तहसील दिवस मे दर्जनों शिकायत की गयी।लेकिन चन्द्र कमाई के चक्कर मे तहसील प्रशासन नही जागा। जब पीडित ने जनसूचना अधिनियम के तहत सूचना मागी जैसे ही सूचना पडी तैसे ही तहसील प्रशासन की कुम्भकर्णी नीद टूट गयी। और आनन-फानन में ग्राम प्रधान आनन्द कुमार गुप्ता पर मुकदमा दर्ज कराते हुए। 7 लाख 80 हजार रुपये का सर्कल रेट से जुर्माना लगाकर नोटिस थमाकर इति श्री कर दिया। लेकिन तहसील प्रशासन शायद यह भूल गया कि जिस जनप्रतिनिधि / ग्राम प्रधान पर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने का आरोप सिद्ध हो जाता है उसके खिलाफ पंचायती राज्य एक्ट की धारा 95 जी कार्यवाही होती है ऐसा हमारे जानकारों का कहना कि तहसील प्रशासन को चाहिए की वह पंचायती राज्य एक्ट (95 जी) के अन्तर्गत ग्राम प्रधान को पद मुक्त कर देना चाहिए लेकिन प्रशासन ने ऐसा न करके पूरी तरह से ग्राम प्रधान को बचाने मे जुटा है।
“”हम नये है अवैध कब्जा करने व जुर्माना के विषय मे जानकारी नही है लेकिन अगर ऐसा है तो पंचायती राज्य एक्ट के तहत 95 जी की कार्यवाही होनी चाहिए अभी तक कार्यवाही न होना बेहद शर्मनाक है जबकि तहसील प्रशासन ने इसका व्यौरा पंचायत को कार्यवाही के लिए नही भेजा।आप डी एम से शिकायत कराए कार्यवाही की जायेंगी ।
प्रदीप श्रीवास्तव
एडीओ पंचायत रुदौली
