सैमसी गांव में हत्या कर सर छिपाने वाले हत्यारे को उम्रकैद , 5 साल बाद मिला इंसाफ
लड़की भगाने की रंजिश में हुई थी निर्मम हत्या , मवई क्षेत्र में बरामद हुई थी सर कटी लाश,पुलिस की सख्ती पर खुला था राज, हत्यारोपी की पत्नी ने खुद खोदकर बरामद कराया था सिर

मवई(अयोध्या) ! ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत अयोध्या पुलिस को सनसनीखेज हत्या के मामले में एक बड़ी सफलता मिली है। एएसजे-9 न्यायालय अयोध्या ने मवई थाना के मुकदमा संख्या 110/2021 में दोषियों को सजा सुनाई।
ये घटना मवई थाना क्षेत्र के सैमसी गांव निवासी रामनाथ कोरी (48) पुत्र विदेशी की निर्मम हत्या से जुड़ा है।वारदात 7 मई 2021 की मध्यरात्रि की है।सैमसी गांव निवासी मुकदमे के वादी रामबरन कोरी पुत्र रामकेवल कोरी ने बताया हत्यारों ने इस घटना को अंजाम गांव के ही समीप स्थित धर्मगंज ट्वेबल के पास दिया था,जहां पुलिस को रामनाथ कोरी की सर कटी लाश बरामद हुई थी।पुलिस जांच में सामने आया था कि लड़की भगाने की रंजिश में आरोपियों ने कुल्हाड़ी से हत्या कर शव का सिर अलग कर दिया था।इस नृशंस्य हत्या के बाद आरोपी साक्ष्य को छिपाने के लिए मृतक का सिर अपने देवथान पर गड्ढा खोदकर गाड़ दिया था। पुलिस की सख्ती के आगे आरोपी पक्ष टूट गया और आरोपी की पत्नी राजरानी ने खुद गड्ढा खोदकर मृतक का सिर बरामद कराया था,जिससे पूरे मामले का खुलासा हुआ।न्यायालय ने मुख्य आरोपी धोखई कोरी को धारा 302 के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं सह-अभियुक्त राजरानी को धारा 201 के तहत 3 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया।मामले में रूदौली क्षेत्राधिकारी आशीष निगम द्वारा प्रभावी पैरवी की गई, जिसकी सराहना की गई। वहीं पुलिस टीम के मजबूत अन्वेषण और साक्ष्यों के आधार पर दोषियों को सजा दिलाई जा सकी।

