प्रयागराज : पंचायत चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य निर्वाचन आयोग से मांगा जवाब

प्रयागराज ! इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों में हो रही देरी को लेकर कड़ा रुख अपनाया है।कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से विस्तृत जानकारी तलब करते हुए पूछा है कि आखिर चुनाव समय पर क्यों नहीं कराए जा रहे हैं और इन्हें कब तक संपन्न कराया जाएगा।यह सुनवाई याचिकाकर्ता इम्तियाज की याचिका पर हुई, जिसमें पंचायत चुनाव समय से कराने की मांग की गई है। कोर्ट ने सवाल किया कि क्या निर्धारित समयसीमा के भीतर चुनाव कराना संभव है। साथ ही 19 फरवरी 2026 को जारी अधिसूचना पर भी स्पष्टीकरण मांगा है।अदालत ने टिप्पणी की कि पंचायत चुनाव 26 मई 2026 या उससे पहले संपन्न हो जाने चाहिए थे, क्योंकि वर्तमान पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है।कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को अगली सुनवाई तक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। वहीं राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है।मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को दोपहर 2 बजे होगी, जिसमें कोर्ट ने महाधिवक्ता (AG) या अपर महाधिवक्ता (AAG) की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

