अनुसूचित जाति के युवाओं को मिलेगा स्वरोजगार का सुनहरा अवसर, मिलेगा प्रशिक्षण, अनुदान और ऋण सुविधा

अयोध्या : स्वरोजगार की राह देख रहे अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए अब एक सुनहरा अवसर उपलब्ध है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित “ग्रांट-इन-एड योजना” के अंतर्गत ऐसे युवाओं को स्वतंत्र उद्यम स्थापित करने हेतु आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण व बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
यह योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और गाँव-गाँव में उद्यमिता की अलख जगाने का कार्य करेगी। जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने इस योजना की जानकारी देते हुए बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी कम से कम 3 लोगों का समूह बनाकर या कलस्टर के रूप में अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। योजना में निःशुल्क प्रशिक्षण – हर लाभार्थी को उनके चुने गए व्यवसाय के अनुसार,₹50,000 तक का सरकारी अनुदान — प्रति व्यक्ति या परियोजना लागत का 50% (जो भी कम हो)। केवल 5% अंशदान — शेष राशि बैंक से ऋण के रूप में, वार्षिक आय की बाध्यता नहीं, लेकिन ₹2.5 लाख तक आय वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। अनुसूचित जाति के महिला या पुरुष, जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो।न्यूनतम साक्षर हों।पूर्व में अनुगम योजनाओं में बकायेदार या दिवालिया न हों।जनपद अयोध्या के मूल निवासी हों। ब्यूटी पार्लर, बुटीक, जनरल स्टोर, हार्डवेयर, ऑटो/ई-रिक्शा डेयरी, मुर्गी पालन, बकरी पालन, वर्मी कम्पोस्टिंग महिला गृह उद्योग, बढ़ई/मॉड्यूलर फर्नीचर, जन सुविधा केंद्र, सहकारी व्यापार आदि शुरू कर सकते हैं
इच्छुक लाभार्थी 10 अगस्त 2025 तक अपना आवेदन पत्र व आवश्यक दस्तावेजों सहित जमा कर सकते हैं।आवेदन पत्र विकास भवन, अयोध्या स्थित जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) कार्यालय में जमा किया जाएगा।
