Covid 19 : दरोगा का बढ़ा अधिकार, लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर दर्ज कर सकेगा मुकदमा

लखनऊ !राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस सब इंस्पेक्टर या इस पद के अन्यून अधिकारी को मुकदमा दर्ज करने का अधिकार दे दिया गया है। इस अधिकार के बाद लॉकडाउन का पालन और कड़ाई से कराया जा सकेगा। अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने सोमवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।उन्होंने कहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में दी गई व्यवस्था के आधार पर अधिनियम की धारा-51 से 60 के तहत किए गए अपराधों के संबंध में सब इंस्पेक्टर को उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले न्यायालयों में परिवाद दायर करने का अधिकार दिया गया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह अधिसूचना जारी की गई है।देश में अपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में दी गई व्यवस्था के आधार पर कोविड-19 को महामारी मानते हुए लॉकडाउन घोषित किया गया है। इसके साथ ही अपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धाराओं 51 से 60 तक को पूरे देश में लागू कर दिया गया है। इन धाराओं के उल्लंघन पर सीधे कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। इसमें कोई व्यक्ति किसी सरकारी कर्मचारी को उनके कर्तव्यों को पूरा करने से रोकता है या बाधा डालता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार होगा। अफवाह फैलाने, लॉकडाउन से संबंधित नियमों का पालन न करने पर भी कार्रवाई कर सकेगा।
