रामजन्म भूमि-बाबरी मामले की अंतिम सुनवाई आज

अयोध्या में बाबरीमस्जिद मामले में आज से अदालत अपनी अंतिम सुनवाई शुरू कर रही है. इस बीच अयोध्या में सुरक्षा के कड़े प्रतिबंध किए गए हैं. क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई है जो 10 दिसंबर तक रहेगी. ट्विटर पर एक आदेश की एक प्रति पोस्ट करते हुए जिला मजिस्ट्रेट अनुज के झा ने लिखा” अयोध्या की सुरक्षा और यहां आने वालों की सुरक्षा को देखते हुए आदेश जारी किया गया है.” माना जा रहा है कि अयोध्या मामले पर 17 नवंबर तक फैसला आने की उम्मीद है क्योंकि तब चीफ जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर हो रहे हैं.
सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ ने मुस्लिम पक्ष से कहा है कि वह 14 अक्टूबर तक अपनी दलीलें पूरी करे. जबकि 15 और 16 अक्टूबर को हिंदू पक्ष को जवाबी दलील देने का मौका मिलेगा. हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार त्योहार के समय में हर साल अयोध्या में धारा 144 लगाई जाती है. विश्व हिंदू परिषद और अयोध्या भूमि मामले में मुकदमेबाज़ इकबाल अंसारी ने प्रतिबंध लगाने के जिला प्रशासन के फैसले का स्वागत किया है.
रिपोर्ट के अनुसार अंसारी के हवाले से कहा गया है “अयोध्या में शांति और सद्भाव बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए यह आवश्यक है.” वीएचपी के क्षेत्रीय प्रवक्ता शरद शर्मा ने कहा कि संगठन ने अयोध्या में शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए हर कदम का स्वागत किया. भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ मामले की सुनवाई कर रही है.
पीठ में जस्टिस एसए बोबडे, डी वाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एसए नज़ीर शामिल हैं. अयोध्या विवाद कई दशकों से चला आ रहा है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समूह जमीन पर अपना हक जता रहे हैं. 1992 में हिंदुत्व कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया था.
